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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में हिमाचल सरकार द्वारा नियुक्त CPS को मंत्री स्तर की सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी है|
मामले के की पूरी सुनवाई अब मार्च माह में होगी.इस आदेश से हिमाचल सरकार सकते में आ गई है.अब सभी सी पी एस को मंत्री वाले आफिस बंगले,निजी सचिव, सरकारी गाड़ी, पी ए को तुरंत खुद छोड़ना होगा.एक साल में मिले भत्तों अतिरिक्त वेतन टी ए ,डी ए पर भी न्यायालय अलग से आदेश दे सकता है क्योंकि CPS को मिले अतिरिक्त राशि से सरकारी खजाने पर करोड़ो का अतिरिक्त भार पड़ा है.और हिमाचल सरकार ने संविधान संशोधन का उल्लंघन किया है.
पूर्व मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इन असंवैधानिक नियुक्तियों के खिलाफ थी,इसलिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था,माननीय न्यायालय ने भाजपा के पक्ष को सही ठहराते हुए ये आदेश पारित किये हैं ।।